UP: भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को 25 साल की कैद, नाबालिक से दुष्कर्म का है आरोप
भाजपा विधायक को 25 साल की सजा: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में 25 साल की कैद तथा 10 लख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगा । दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामला सन 2014 नवंबर माह का है। मयोरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और 8 सालों की लंबी लड़ाई के बाद फैसला आया है।
कोर्ट ने विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया है 8 सालों की कानूनी लंबी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश अहसानुल्लाह खान ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद विधायकी जाना तय:
बता दें किशोरी से दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद रामदुलार गौड़ की विधायकी जाना लगभग निश्चित हो गया है क्योंकि विधायक को 25 साल की सजा हुई है। 12 दिसंबर को आए फैसले से विधायक के समर्थको को काफी तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
पीड़िता के परिवार वालों ने जाहिर की खुशी: 9 साल बाद न्याय मिलने से परिवार वालों ने काफी खुशी जाहिर की है। पीड़िता के भाई ने कहा 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिर में अदालत के फैसले से हमारा परिवार बेहद खुश है। आज जो उसे न्याय मिला है यह उन गुनाह करने वालों के लिए एक सबक होगा जो राजनीति को अपने बचाव का एक तरीका मानते हैं । न्यायालय सबके साथ न्याय ही करेगा चाहे वह विधायक सांसद हो या अन्य अपराधी। जनता को न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए।
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